गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सोनभद्र पुलिस की बड़ी सफलता

(ऋषभ सिंह)सोनभद्र। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना पिपरी पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के नेतृत्व तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पिपरी पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी प्रेमलाल धरिकार उर्फ गोजे पुत्र शोभनाथ धरिकार, निवासी ग्राम नधिरा, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र, के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई।
माननीय एएसजे/एफटीसी/स्पेशल गैंगस्टर न्यायालय (14वां), सोनभद्र ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
इस मामले में थाना पिपरी पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनिश्चित कराई जा सकी।
सोनभद्र पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय से दंडित कराना उनकी प्राथमिकता है और कानून के शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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