सोनभद्र: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद, 31 हजार का जुर्माना

ओबरा (सोनभद्र)। सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते एक बार फिर न्याय की जीत हुई है। जनपद के ओबरा थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय (ASJ/Special/POCSO) ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹31,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?

ओबरा थाने में वर्ष 2024 में मु.अ.सं.- 38/2024 के तहत धारा 376(3), 506 भादवि व 3/4(2), 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त बबलू कुमार, पुत्र मुरली सिंह (निवासी: सेक्टर नं-10, ओबरा) के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था।

अदालत का फैसला

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्वेक्शन’ के तहत पुलिस ने मामले में ठोस साक्ष्य जुटाए। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त बबलू कुमार को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30,000 का अर्थदंड जुर्माना न भरने पर 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा धारा 506 एक वर्ष का साधारण कारावास और 1,000 का अर्थदंड जुर्माना न भरने पर 01 माह की अतिरिक्त सजा अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही, अभियुक्त द्वारा जेल में काटी गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

इस मामले को अंजाम तक पहुँचाने में ओबरा पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष और पुलिस की मॉनिटरिंग सेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। पुलिस ने समयबद्ध तरीके से ठोस सबूत पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप यह सजा सुनिश्चित हो सकी। सोनभद्र पुलिस ने दोहराया है कि अपराधियों को सजा दिलाना और पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ये भी पढ़िए