सोनभद्र : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सोनभद्र श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत आनलाईन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक करना अनिवार्य है। आवेदकों द्वारा आवेदन किये जाने हेतु अभिलेखों की आवश्यता होगी। उन्होंने बताया कि आवेदक एवं पुत्री दोनों के आधार कार्ड मोबाइल नम्बर से लिंक होनी चाहिए (ओ0टी0पी0 सत्यापन हेतु)। आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र, आवेदन का आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु वार्षिक एक लाख से अधिक न हों)। शादी का कार्ड, वर का आयु प्रमाण-पत्र, अनुदान प्राप्त करने हेतु एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। बैंक पासबुक (जो सी0बी0एस0 शाखा का होना चाहिए एवं आधार से लिंक होना चाहिए)।
उन्होंने कहा कि आवेदक समस्त अभिलेखों के साथ विभागीय साइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in पर स्वयं अथवा सहज जन सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी 20 हजार की धनराशि देय है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन लोढ़ी कमरा नम्बर-37 में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

