विण्ढमगंज (सोनभद्र)। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विण्ढमगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।
रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क से हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को थानाध्यक्ष विण्ढमगंज उपनिरीक्षक रविकान्त मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क से बालगोविन्द गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बेगू गुप्ता, निवासी बीरबल, थाना धुरकी, जनपद गढ़वा (झारखंड) को गिरफ्तार किया। अभियुक्त थाना विण्ढमगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 130/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था।
गोवंश तस्करी के मामले में भी दर्ज है मुकदमा
गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास में गैंगस्टर एक्ट के अलावा मुकदमा अपराध संख्या 38/2026 भी शामिल है। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत थाना विण्ढमगंज में दर्ज है। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया। इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक रविकान्त मिश्र, हेड कांस्टेबल महफूज अली और कांस्टेबल अजय शामिल रहे।

