सोनभद्र: हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, 25-25 हजार का जुर्माना

सोनभद्र। जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या से संबंधित एक पुराने मामले में सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्य संकलन के चलते अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रथम की अदालत ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

चोपन थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हत्या का एक मामला (मु0अ0सं0 118/2017) दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 302, 120बी और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की और इसे अदालत में मजबूती से रखा।

अदालत का फैसला

माननीय न्यायालय ने मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों रविंद्र चौधरी, संतोष चौधरी और जितेंद्र यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें 8 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त जितेंद्र यादव को आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष के कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

इस मामले को अंजाम तक पहुँचाने में थाना चोपन पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल की अहम भूमिका रही। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत अपराधियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। पुलिस की इस तत्परता की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

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