सोनभद्र : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र०. लखनऊ के निर्देशानुसार 80-राबर्ट्सगंज (अ०जा०) लोकसभा तथा 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 01.06.2024 को होना निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समाप्त होने हेतु निर्धारित समय से 48 घण्टे की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक रोक लगायी जाती है। मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान के समापन के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपेनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रकाशित या प्रचारित नहीं किया जायेगा। सभी प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया को औपचारिक रूप से एक्जिट पोल और ओपेनियन पोल के बारे में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों का पालन करना चाहिये और एक को दूसरे के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए।

