(जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी)दुद्धी सोनभद्र।समाजवादी पार्टी छात्र सभा के दुद्धी विधानसभा अध्यक्ष अजय यादव पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय सोनभद्र ने आरोपीयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने घटना की गंभीरता और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय सुनाया।
गौरतलब है कि गुलालझरिया निवासी अजय यादव पर कुछ समय पूर्व कथित रूप से कुल्हाड़ी व अन्य घातक हथियारों से हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद थाना दुद्धी में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की गई ।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि आरोप गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को जमानत देना न्याय के हित में उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलीलों के पश्चात न्यायालय ने आरोपियों शिव प्रसाद और सुनील कुमार की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं।
आदेश 29 जुलाई को पंजीकृत किया गया है और यह आदेश सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह द्वारा पारित किया गया है। पीड़ित पक्ष ने अदालत के इस निर्णय को न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष व त्वरित न्याय से कानून व व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ता है।
मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।

