सोनभद्र : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सोनभद्र किरन श्रीवास्तव ने अवगत कराया गया कि, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार अवयुवकध्नवयुवती जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो तथा अपने गाँव में ही उद्योग लगाकर रोजगार स्थापित करना चाहते हो, ऐसे इच्छुक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष तक हो ऋण हेतु आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई०टी०आई, पॉलीटेक्निक, परम्परागत कारीगरो एवं मिशन अन्त्योदय ग्राम के लाभार्थियो को वरीयता प्रदान की जाएगी। योजना अर्न्तगत बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर सामान्य वर्ग के पुरुष को प्रोजेक्ट सागत का 10 प्रतिशत अपना अंशदान लगाना पड़ेगा एवं 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भुगतान करना पड़ेगा शेष बैंक की ब्याज की धनराशि शासन से प्राप्त होने पर विभाग द्वारा भुगतान की जायेगी एवं आरक्षित वर्ग के अन्य सभी उद्यमियों को पजैसे महिला, पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक को प्रोजेक्ट लागत कोड प्रतिशत अपना अंशदान लगागा पड़ेगा तथा शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बैंको को ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। योजनान्तर्गत बैंको के माध्यम से अधिकतम रुपया 10 लाख तक उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इच्छुक व्यक्ति अपने शैक्षिक योग्यता प्राविधिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड बेरोजगार होने का शपथ पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन http://cmegp.data-center.co.in/ पर आवेदन कर, ऑन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय सोनभद्र में जमा करना अनिवार्य होगा।

