विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को बताए कानूनी अधिकार

सोनभद्र : अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र श्री शैलेन्द्र यादव ने अवगत कराया है की उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के निर्देशन में आज प्रातः 11ः00 बजे साई हॉस्पिटल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में POSH Act 2013 on Topic “Sexual Harassment of women on work place” विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन श्री सत्यारमण त्रिपाठी डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल  एवं श्री आकाश कुमार असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, सोनभद्र द्वारा किया गया। शिविर के दौरान साई हॉस्पिटल की डॉ0 श्रीमती अनुपमा सिंह एवं श्री डॉ संजय सिंह तथा 17 महिला स्टाफ एवं अन्य 40 छात्राएं उपस्थित रहे।  जिसमे उपस्थित सभी छात्राओं को यौन उत्पीड़न, भारतीय दण्ड संहिता धारा 354 के तहत ईव- टीजिंग (लड़की को छेड़ना) तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013, सेनेटरी नैपकिन योजना, दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून, पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में उन्हे जागरूक किया गया। तथा महिला हेल्पलाइन नं0 1090 एवं नालसा पोर्टल 15100 हेल्पलाइन नं0 “Sex Selection Decline in child Sex ratio under PCPNDT Act”, (LGBTQIA) एवं विभिन्न साइबर अपराध के बारे में भी जागरूक किया गया।

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