सोनभद्र। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत सोनभद्र पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में पुलिस द्वारा की गई सशक्त पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
क्या है मामला?
मामला बभनी थाना क्षेत्र का है, जहाँ वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट (मु0अ0सं0 98/2009) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त बाबूलाल, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा का निवासी है और बभनी क्षेत्र में रह रहा था, इस मामले में मुख्य आरोपी था।
न्यायालय का निर्णय
एएसजे (एफटीसी)-14 वां वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, सोनभद्र की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त बाबूलाल को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उसकी सजा में समायोजित किया जाएगा।
पुलिस की मुस्तैदी लाई रंग
इस प्रकरण में सजा सुनिश्चित कराने में थाना बभनी पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन शाखा और मॉनिटरिंग सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है और ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के माध्यम से पुलिस की यह प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

