सोनभद्र (ब्यूरो): जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाये जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत सोनभद्र पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चोपन थाना क्षेत्र के एक हत्या के मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
यह मामला थाना चोपन से संबंधित है, जहाँ वर्ष 2022 में अभियुक्त हीरालाल अगरिया पुत्र रामबली अगरिया (निवासी डुड़ीदह वसुधा कोटा, चोपन) के विरुद्ध हत्या की धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
न्यायालय का फैसला
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। पुख्ता गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने हीरालाल अगरिया को हत्या का दोषी पाया।
सजा: आजीवन सश्रम कारावास। अर्थदंड: 10,000 रुपये का जुर्माना (जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त जेल
इनकी रही सराहनीय भूमिका
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक निरीक्षक लक्ष्मण पर्वत (थाना चोपन), अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल का विशेष योगदान रहा। सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के कारण ही कम समय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराधी को सजा दिलाना संभव हो सका। सोनभद्र पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

