सोनभद्र। जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय (एएसजे/सीएडब्ल्यू/एफटीसी) ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
क्या था मामला?
जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना बभनी से संबंधित है। वर्ष 2023 में अभियुक्त चतुर बिहारी अगरिया, पुत्र रामप्यारे अगरिया (निवासी मचबन्धवा, थाना बभनी) के विरुद्ध हत्या (धारा 302) और साक्ष्य छिपाने (धारा 201) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पुलिस और अभियोजन की संयुक्त जीत
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में जनपद मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कड़ी मेहनत की। न्यायालय में गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी का परिणाम यह रहा कि न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए निम्नलिखित सजा सुनाई: आजीवन कारावास: दोषी को पूरी उम्र जेल में काटनी होगी। अर्थदण्ड: 10,000 रुपये का जुर्माना, जिसे न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस टीम की सराहना
इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में थाना बभनी पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर और जनपद मॉनिटरिंग सेल की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भविष्य में भी इसी तरह की पैरवी जारी रहेगी।

