विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी, करमा पुलिस ने भेजा न्यायालय
करमा, सोनभद्र। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत करमा पुलिस ने महिला का पीछा कर रास्ते में उसकी स्कूटी रोकने, हाथ पकड़कर शादी के लिए दबाव बनाने तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के अनुसार महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि नरेन्द्र तिवारी पुत्र यदुवेन्द्र तिवारी, निवासी भरुहा, थाना करमा, सोनभद्र अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में उसने महिला की स्कूटी रोककर उसका हाथ पकड़ लिया और शादी करने के लिए दबाव बनाया। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना करमा में धारा 74, 352 एवं 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की।
11 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक मनोज सिंह हमराह हेड कांस्टेबल विशाल चौहान के साथ मुकदमे की विवेचना के क्रम में भरुहा माइनर के पास पहुंचे। वहां आरोपी नरेन्द्र तिवारी अपनी मोटरसाइकिल के साथ मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत करीब 10:30 बजे हिरासत में लिया और नियमानुसार चालान कर न्यायालय भेज दिया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मिली मोटरसाइकिल को ई-चालान एप के माध्यम से धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया।

