20-20 हजार रुपये अर्थदंड, भुगतान न करने पर भुगतनी होगी एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा
जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व पन्नूगंज पुलिस द्वारा 5.5 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, सोनभद्र गोविंद मोहन की अदालत ने दोषी सैफ खां और शंकर पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 मई 2023 को पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बेलखुरी मोड़ पर उपनिरीक्षक ऐश खां पुलिस बल के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पुलिस की चेकिंग देखकर पहले धीमे हुए और फिर तेज रफ्तार से भागने का प्रयास करने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 5.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम सैफ खां पुत्र स्वर्गीय मजमूद खां निवासी हर्षनगर, रॉबर्ट्सगंज तथा शंकर पुत्र शिवधारी निवासी पूरब मोहाल, रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र बताया।
पुलिस ने दोनों के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान, साक्ष्यों एवं पत्रावली का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सैफ खां और शंकर को दोषसिद्ध पाया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को 4-4 वर्ष के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने प्रभावी पैरवी की।

