सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से आशीष विश्वकर्मा दोषसिद्ध, पांच हजार रुपये का अर्थदंड
सोनभद्र। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी का असर न्यायालय में देखने को मिला। थाना म्योरपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त आशीष विश्वकर्मा पुत्र शशि विश्वकर्मा, निवासी भिटारी लोहता, थाना लोहता, जनपद वाराणसी को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार थाना म्योरपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 90/2021 में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अभियोजन चल रहा था। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-14 (विशेष न्यायालय गैंगस्टर), सोनभद्र ने 5 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किए जाने का भी आदेश दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक अभियुक्त को सजा दिलाने में थाना म्योरपुर पुलिस की प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ ही गुणवत्तापूर्ण विवेचना और मजबूत अभियोजन के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

