पुलिस की प्रभावी पैरवी लाई रंग, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास

सोनभद्र। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर दिया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों धाराओं में कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मामला थाना मांची क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार मु0अ0सं0-14/2024 व मु0नं0-245/2024 में धारा 376 भादवि एवं धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में कमलेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी हरभोग, थाना अधौरा, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार को अभियुक्त बनाया गया था।
सोनभद्र पुलिस ने प्रभावी विवेचना करते हुए साक्ष्यों का मजबूत संकलन किया और अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय और जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण के चलते अभियुक्त को दोषसिद्ध कराने में सफलता मिली।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई इस कार्रवाई को अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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