दिव्यांग दंपत्तियों को ₹35 हजार तक प्रोत्साहन राशि, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित


1 अप्रैल 2025 से अब तक विवाह करने वाले पात्र दिव्यांग जोड़े उठा सकेंगे योजना का लाभ

मदन मोहन चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग दंपत्तियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना’ संचालित की जा रही है। योजना के तहत चंदौली जिले के पात्र दिव्यांग दंपत्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि योजना के तहत पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से वर्तमान समय के बीच विवाह करने वाले पात्र दंपत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं।
ये हैं पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दंपत्ति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों अथवा कम से कम पांच वर्षों से प्रदेश में निवास कर रहे हों। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।
विवाह के समय वर की आयु 21 से 45 वर्ष तथा वधू की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपत्ति का पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। साथ ही विवाह का विधिवत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज
पात्र दंपत्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान वर-वधू की संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की प्रति अपलोड करनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आवेदन की प्रिंटेड हार्ड कॉपी और सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, बिछियाकला, चंदौली में जमा कराना अनिवार्य है। विभाग ने पात्र दंपत्तियों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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