ऑपरेशन कनविक्शन: सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर को 2 वर्ष का कठोर कारावास

सोनभद्र। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते मा. न्यायालय (एएसजे/गैंगस्टर कोर्ट) ने एक शातिर अपराधी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


शक्तिनगर पुलिस की बड़ी उपलब्धि


शक्तिनगर थाने से संबंधित मु.अ.सं. 269/2016 (धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट) के मामले में अभियुक्त बीरेन्द्र बियार पुत्र कमल बियार (निवासी आजाद नगर घरसड़ी) के विरुद्ध लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित मॉनिटरिंग सेल और थाना पुलिस ने न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अभियुक्त को अपराधी सिद्ध किया गया।


न्यायालय का फैसला


मा. न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बीरेन्द्र बियार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया और निम्नलिखित सजा सुनाई: कारावास: 02 वर्ष का कठोर कारावास। अर्थदण्ड: 5,000/- का जुर्माना। अतिरिक्त सजा: अर्थदण्ड न देने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सराहनीय रही पुलिस और अभियोजन की भूमिका इस सजा को दिलाने में शक्तिनगर थाना पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर और जनपद मॉनिटरिंग सेल के साथ अभियोजन पक्ष का विशेष योगदान रहा। अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को कानून के कटघरे तक पहुँचाने के लिए सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है।पुलिस अधीक्षक का संदेश: जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

ये भी पढ़िए