सोनभद्र में धारा-163 लागू; 21 जून तक धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर लगा प्रतिबंध

सोनभद्र : जनपद में आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री वागीश कुमार शुक्ल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163(2) के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आज यानी 22 अप्रैल से आगामी 21 जून 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।


प्रमुख पाबंदियां और निर्देश:


आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य:बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
हथियार व ज्वलनशील पदार्थों पर रोक: किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना निषिद्ध होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण:रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए भी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
सोशल मीडिया पर कड़ी नजर:धार्मिक, जातीय या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारों, पोस्टरों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर रोक है। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाएं और प्रशासन को सूचित करें। परीक्षाओं को लेकर विशेष सख्ती: परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षार्थी केंद्र के भीतर मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेंगे।


उल्लंघन पर होगी विधिक कार्रवाई


अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यातायात बाधित करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और इन नियमों का कड़ाई से पालन करें।

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