सोनभद्र पुलिस की बड़ी कामयाबी: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मिली सफलता

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध मुक्त नीति और OperationConviction के तहत सोनभद्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय (ASJ/SC-ST एक्ट) ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
क्या था मामला?
यह प्रकरण थाना करमा से संबंधित है। वर्ष 2021 में अभियुक्त धनेश उर्फ स्टेन्डर पटेल (निवासी खैरपुर, सिरसिया ठकुराई) के विरुद्ध मु0अ0सं0 48/2021 के तहत धारा 376 (दुष्कर्म), 504 और 506 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित विवेचना की और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय का फैसला
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। सजा का विवरण निम्नवत है:
धारा 376 (IPC): 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50,000 का जुर्माना। (जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद)धारा 504 (IPC): 01 वर्ष का कारावास और ₹2,000 का जुर्माना, धारा 506 (IPC): 02 वर्ष का कारावास और ₹3,000 का जुर्माना, विशेष टिप्पणी: न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
पुलिस और अभियोजन की रही सराहनीय भूमिका
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल, करमा थाना पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में बेहद मजबूती से पैरवी की। वैज्ञानिक साक्ष्यों और समयबद्ध गवाही के समन्वय से ही अपराधी को कम समय में सजा दिलाना संभव हो पाया है। सोनभद्र पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि जनपद में कानून का राज और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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