पेंशनभोगियों द्वारा बैंक खाते में 3 माह तक धनराशि आहरण न करने वाले पेंशनरों के नाम व खाता संख्या बैंकर्स द्वारा कराये जाये उपलब्ध-वरिष्ठ कोषाधिकारी

सोनभद्र : इन्द्रभान सिंह वरिष्ठ कोषाधिकरी ने अवगत कराया है कि मा0 वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा 13 मई,2025 को समीक्षा की गयी, समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे समस्त पेंशनर्स जिनकी पेंशन कोषागार के माध्यम से बैंक को प्रेषित की जा रही है, यदि पेंशनर द्वारा तीन माह से निरन्तर पेंशन धनराशि का आहरण नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे पेंशनर की सूचना निर्धारित प्रारूप पर बैक का नाम, पेंशनर का नाम, खाता संख्या, अंतिम आहरित तिथि, खाते में अवशेष धनराशि और पेंशनर की मृत्यु सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर पेंशन के धनराशि भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जायेगी, तीन माह से निरन्तर पेंशन धनराशि आहरित न करने वाले पेंशनरों की सूची निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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