सोनभद्र पुलिस की बड़ी जीत! 2019 के पॉक्सो केस में दो दोषी, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

सोनभद्र। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना रॉबर्ट्सगंज में वर्ष 2019 में दर्ज अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में प्रभावी विवेचना, मजबूत साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध लगातार चल रही कार्रवाई के क्रम में यह सफलता मिली। मामला थाना रॉबर्ट्सगंज के मुकदमा अपराध संख्या 454/2019 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।
एएसजे/स्पेशल जज (पॉक्सो), सोनभद्र ने मुख्य अभियुक्त दिनेश कुमार निवासी विधुरिया, थाना करमा को धारा 363 में 5 वर्ष, धारा 366 में 7 वर्ष तथा धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ कुल ₹50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। वहीं सह-अभियुक्त सूर्य नारायण निवासी तिलया, थाना रॉबर्ट्सगंज को धारा 363 के तहत 5 वर्ष के कारावास एवं ₹10 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार इस मामले में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की मजबूत न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के चलते अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराकर सजा सुनिश्चित कराई गई।
सोनभद्र पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और न्यायालय से दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगी।

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