रिपोर्ट मदन मोहन चंदौली। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण फसलों को पहुंचे भारी नुकसान को देखते हुए कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी ने किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से अपील की है कि वे नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं।
जलभराव और फसल कवर से जुड़े नियम
जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति में धान की फसल का बीमा केवल कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में होने पर ही व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कवर किया जाएगा। वहीं, धान के अलावा अन्य सभी बीमित फसलों जैसे ज्वार, बाजरा और अरहर—के नुकसान की सूचना किसान निर्धारित समय-सीमा के अंदर दे सकते हैं।
शिकायत दर्ज कराने के प्रमुख माध्यम
किसान अपनी सुविधा के अनुसार निम्नलिखित माध्यमों से नुकसान की सूचना दर्ज करा सकते हैं:
टोल फ्री नंबर: 14447 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं।
व्हाट्सएप चैटबॉट: मोबाइल नंबर 7065514447 पर संदेश भेजें।
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप: गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन विवरण दर्ज करें।
आधिकारिक पोर्टल: PMFBY की वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाएं।
ऑफलाइन आवेदन: अपने नजदीकी जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
शिकायत दर्ज कराते समय किसान क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने पास रखें:
बीमा पॉलिसी से जुड़े कागजात
बैंक खाता विवरण
पंजीकृत मोबाइल नंबर
पहचान पत्र (जैसे आधार)

