मतदाता सूची में छोटी त्रुटियों पर नहीं रोका जाएगा मतदान, पात्र मतदाताओं को मिलेगा मौका

सोनभद्र,। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-05 एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-06 के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों में छोटी-मोटी लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियां होने के कारण किसी भी पात्र मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में मतदान के दौरान यदि किसी मतदाता के विवरण में मतदाता सूची में आंशिक त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित मतदान अधिकारी उसकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। यदि मतदाता द्वारा प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों अथवा मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि मतदान के लिए उपस्थित व्यक्ति वही है, जिसका नाम सूची में दर्ज है, तो त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए उसे मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
मतदान कार्मिकों को दिए गए आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने सभी उप जिलाधिकारियों, पदनामित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों एवं मतदान कार्मिकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित न होना पड़े। प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारु, व्यवस्थित एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराना है।

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