31 अगस्त की जगह अब 10 सितंबर तक करा सकेंगे बीमा, प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मिलेगा सुरक्षा कवच
रिपोर्ट : मदन मोहन | चंदौली,। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 की फसलों का बीमा कराने से वंचित किसानों के लिए राहत की खबर है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी है। अब किसान निर्धारित अवधि तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि चंदौली जनपद के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा के लिए नामित किया गया है। योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों को धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
प्राकृतिक आपदाओं से फसल को मिलेगा सुरक्षा कवच
फसल बीमा योजना के तहत सूखा, जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान को नियमानुसार बीमा सुरक्षा में शामिल किया गया है। इसके अलावा फसल कटाई के बाद खेत में रखी फसल को 14 दिनों तक बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान पर भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सकेगा।
7,376 किसान करा चुके हैं बीमा
कृषि विभाग के अनुसार चंदौली जिले में अब तक 7,376 किसान 5,176.19 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसलों का बीमा करा चुके हैं। विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठाएं और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रहें।
फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे में देना जरूरी
कृषि विभाग ने किसानों को आगाह किया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर देना आवश्यक है। किसान अपनी शिकायत टोल-फ्री नंबर 14447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने अभी तक खरीफ फसलों का बीमा नहीं कराया है, वे 10 सितंबर 2026 से पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा अथवा कृषि विभाग से संपर्क कर बीमा प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ मिल सके।

