सोनभद्र: POCSO केस में आरोपी को 10 साल की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता

सोनभद्र। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना पिपरी पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में संचालित अभियान के अंतर्गत यह सफलता मिली। मामला थाना पिपरी में वर्ष 2019 में दर्ज मु0अ0सं0 144/2019 से संबंधित है, जिसमें धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में रुपेश भुईया पुत्र शिव भुईया, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के बगल, हाईटेक रेनुकूट, थाना पिपरी को माननीय एएसजे/स्पेशल जज (पॉक्सो), सोनभद्र ने दोषी ठहराते हुए धारा 376 भा.द.वि. के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20,000 अर्थदंड, धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड तथा धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त को सजा दिलाने में थाना पिपरी पुलिस की प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की मजबूत न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सोनभद्र पुलिस ने कहा कि अपराधियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने के लिए गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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