एनडीपीएस मामले में फरार अभियुक्त पर पुलिस का शिकंजा, घर पर चस्पा हुई धारा 84 BNSS की उद्घोषणा

दुद्धी/सोनभद्र। एनडीपीएस एक्ट के गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने बड़ी वैधानिक कार्रवाई की है। न्यायालय से गैर-जमानतीय वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में पेश नहीं होने पर पुलिस ने धारा 84 BNSS के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई पूरी की।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में वांछित एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी के निर्देशन में थाना दुद्धी पुलिस ने थाना पट्टी, प्रतापगढ़ पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया।
मामला थाना म्योरपुर में दर्ज मु0अ0सं0-77/2025 से जुड़ा है, जिसमें धारा 319(2), 318(4) बीएनएस तथा धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मामले में शक्ति कुमार गोस्वामी, प्रवीण कुमार, ऋतिक पाण्डेय तथा जददु पात्रा उर्फ दुखित मलिक वांछित हैं।
विवेचना के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से बचते रहे। न्यायालय द्वारा गैर-जमानतीय वारंट जारी किए जाने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
इसके बाद विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), सोनभद्र द्वारा 18 अगस्त 2026 को धारा 84 BNSS के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया गया।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 14 सितंबर 2026 को थाना दुद्धी पुलिस टीम थाना पट्टी, प्रतापगढ़ पुलिस के सहयोग से वांछित अभियुक्त ऋतिक पाण्डेय पुत्र राज कुमार पाण्डेय निवासी सदहां, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के गांव सदहां स्थित आवास पर पहुंची। पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी धारा 84 BNSS की उद्घोषणा/आदेश की प्रति उसके आवास पर विधिवत चस्पा की और गांव में नियमानुसार उद्घोषणा कर तामीला की कार्रवाई पूरी की।
पुलिस के मुताबिक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए आगे भी प्रयास जारी हैं और मामले में नियमानुसार अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
सोनभद्र पुलिस का स्पष्ट संदेश—न्यायालय से फरार वांछित अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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